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Cyber Fraud (धोखाधड़ी) के शिकार होने पर ऐसे करे RBI, SEBI & IRDA मे शिकायत दर्ज

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Cyber Fraud (धोखाधड़ी) के शिकार होने पर ऐसे करे RBI, SEBI & IRDA मे शिकायत दर्ज

बैंकों की सबसे बड़ी संस्था आरबीआई (RBI) लोगों की सुरक्षा के लिए सचेत नाम का पोर्टल लेकर आई है। इसमें बताया गया है कि आपको अपना पैसा सिर्फ पंजीकृत बैंकों या फिर गैर बैंकिंग संस्थाओं में ही जमा करना होगा। इसके साथ ही पोर्टल पर सेबी, आईआरडीए आदि संस्थाओं की जानकारी भी दी गई है। यहां पर धोखाधड़ी में फंसे लोगों की सहायता के लिए विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई है तो आपको इन कंपनियों के खिलाफ शिकायत करने का डायरेक्ट लिंक भी दिया जा रहा है।

Sachet : किसी चिटफंड कंपनी में फंसा है आपका पैसा तो RBI से ऐसे कर सकते हैं शिकायत

एक आम आदमी बहुत मेहनत से अपना पैसा कमाता है। पैसा तेजी से बढ़े इसके लिए वह इसे निवेश करता है। लेकिन इस कमाई के चक्कर में हम कई बार धोखेबाजों कंपनियों के चक्कर में फंस जाते हैं और एक बार में ही अपनी पूरी कमाई लुटा देते हैं। देश में पिछले एक दशक में सैकड़ों वित्तीय घोटाले सामने आए हैं, जिसमें लाखों लोग अपनी करोड़ों की कमाई लुटा चुके हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी इस लूट और धोखों का सिलसिला जारी है।

लेकिन बैंकों की सबसे बड़ी संस्था आरबीआई के अनुसार यदि किसी संस्था ने अवैध रूप से धन स्वीकार किया है या जमा पैसे वापस नहीं किये हैं तो आप ‘Sachet’ ( https://sachet.rbi.org.in ) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी संस्था से संबंधित कोई भी जानकारी इस पोर्टल पर साझा की जा सकती है

सचेत पोर्टल पर बताया गया है कि यदि कोई सस्ती दर पर ऋण दे रहा हो, ज्यादा दर पर निवेश लाभ दे रहा हो। या फिर एक दो साल में पैसा दोगुना करने की बात कर रहा हो तो आपको सतर्क रहना चाहिए। इसमें बताया गया है कि आपको अपना पैसा सिर्फ पंजीकृत बैंकों या फिर गैर बैंकिंग संस्थाओं में ही जमा करना होगा।

National Housing Bank (NHB) राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम,1987,के तहत संचालन हेतु एक मुख्य एजेंसी के रूप में आवास वित्त संस्थानों को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। राष्ट्रीय आवास बैंक का शिकायत निवारण तंत्र,रा.आ.बैंक के असंतुष्ट पक्षों/आ.वि.कं.(HFC),के असंतुष्ट उपभोक्ताओं को एक सरल,तीव्र एवं किफायती तंत्र प्रदान करने के लिए है। यह असंतुष्ट व्यक्ति के लिए शिकायत का निर्णय/निवारण करने हेतु उपलब्ध मौजूदा न्यायिक या अर्ध न्यायिक मंचों को बदलने के लिए नहीं है। अत: शिकायतकर्ता को किसी भी स्थिति में यानी शिकायत के लंबित होने के दौरान या जब शिकायतकर्ता परिणाम से संतोषजनक न हो तो भी उपरोक्त तंत्र का प्रयोग करने से पहले उपलब्ध मंच पर पहुंचने की स्वतंत्रता है। शिकायत पंजीकरण एवं सूचना डेटाबेस प्रणाली (ग्रिड्स),शिकायतकर्ता को ऑनलाइन पंजीकरण एवं शिकायत का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है। ग्रिड्स न केवल हमारे शिकायत निवारण तंत्र में पारदर्शिता लाता है बल्कि रा.आ.बैंक/आ.वि.कं.द्वारा प्रत्युत्तरों के ऑनलाइन अद्यतन हेतु भी तैयार किया गया है। शिकायतकर्ता पंजीकरण एवं उसके पश्चात् स्थिति का पता लगाने के लिए अपेक्षित जानकारी जैसे नाम,संपर्क विवरण,आवेदन/जमा/खाता संख्या आदि प्रदान करके ग्रिड्स का उपयोग कर सकता है।

SEBI: शिकायत कैसे करें

ऐसे मौके आएंगे जब आपके पास SEBI में पंजीकृत किसी सूचीबद्ध कंपनी/मध्यस्थ के खिलाफ शिकायत होगी । ऐसी शिकायत की स्थिति में आपको सबसे पहले संबंधित कंपनी/मध्यस्थ से संपर्क करना चाहिए जिसके खिलाफ आपको शिकायत है। हालाँकि, आप उनकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए, आपको पता होना चाहिए कि अपनी शिकायत के निवारण के लिए आपको किससे संपर्क करना चाहिए।

SEBI सूचीबद्ध कंपनियों के साथ प्रतिभूतियों के जारी और हस्तांतरण और लाभांश का भुगतान न करने से संबंधित शिकायतों को उठाता है। इसके अलावा, SEBI इसके साथ पंजीकृत विभिन्न बिचौलियों और संबंधित मुद्दों के खिलाफ भी शिकायतें लेता है। SCORES आपको SEBI के साथ अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने और बाद में इसकी स्थिति देखने की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि इस वेब साइट को यथासंभव प्रामाणिक बनाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, कृपया SEBI या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष उपयोग के लिए प्रिंट संस्करण, अधिनियमों/नियमों/विनियमों की अधिसूचित राजपत्र प्रतियां देखें । SEBI की वेब साइट में अनजाने में हुई किसी भी कमी, दोष या अशुद्धि के कारण किसी भी व्यक्ति/संस्था को हुए किसी भी नुकसान के लिए SEBI जिम्मेदार नहीं होगा ।sebi@sebi.gov.in  पर किसी भी विसंगति के ध्यान में लाया जा सकता है

यदि आप अपनी बीमा कंपनी से नाखुश हैं शिकायत कैसे करें

इसकी शाखा या किसी अन्य कार्यालय के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करें जिससे आप निपटते हैं।  आवश्यक समर्थन दस्तावेजों के साथ अपनी शिकायत लिखित में दें ।तारीख के साथ अपनी शिकायत की लिखित पावती लें। बीमा कंपनी को आपकी शिकायत का उचित समय के भीतर समाधान करना चाहिए। यदि यह 15 दिनों के भीतर हल नहीं होता है या यदि आप उनके समाधान से नाखुश हैं तो आप आईआरडीएआई के उपभोक्ता मामले विभाग के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं जिसका टोल फ्री नंबर 155255 (या) 1800 4254 732 पर कॉल करें अथवा शिकायत@irdai.gov.in  पर एक ई-मेल भेजें । IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल – एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (IGMS) का उपयोग करें:  igms.irda.gov.in   पर अपनी शिकायत दर्ज करें और उसकी निगरानी करें । अपनी शिकायत के साथ IRDAI को एक पत्र भेजें ।: शिकायत पंजीकरण फॉर्म को किसी भी पत्र या संलग्नक के साथ भरें और यदि आवश्यक हो, डाक या कूरियर द्वारा निम्न पते पर भेजें:

महाप्रबंधक

उपभोक्ता मामले विभाग- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ,

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI),

Sy.No.115/1, वित्तीय जिला, नानकरंगुडा,

गच्चीबौली, हैदराबाद-500032

PFRDA मे शिकायत का पंजीकरण कैसे करें

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली की वर्तमान संरचना में एक बहुस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र है जो आसानी से सुलभ, सरल, त्वरित, निष्पक्ष, उत्तरदायी और प्रभावी है। अभिदाताओं के पास अपनी शिकायतें/शिकायत दर्ज करने के विभिन्न विकल्प हैं; हालांकि, यह वांछनीय होगा कि शिकायतें/शिकायतें वेब आधारित इंटरफेस के माध्यम से सीधे केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली में दर्ज की जाती हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

1. शिकायत/शिकायत दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफेस :

अभिदाता निम्नलिखित वेब लिंक के माध्यम से केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली में अपनी शिकायत/शिकायत दर्ज कर सकता है।

https://cra-nsdl.com/CRA/cgmsMenuOnloadForSub.do

सफल पंजीकरण पर, स्क्रीन पर एक टोकन नंबर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे नोट किया जा सकता है और भविष्य के संदर्भों और शिकायत की ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है।

 2. शिकायत/शिकायत दर्ज करने के अन्य तरीके:

 i.कॉल सेंटर / इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर)

अभिदाता टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1-800-222080 पर सीआरए कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं  और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एनपीएस के तहत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता खोलते समय अभिदाता को उसे आवंटित टी-पिन के उपयोग के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित करना होगा। शिकायत के सफल पंजीकरण पर, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि द्वारा भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए एक टोकन नंबर आवंटित किया जाएगा।

 ii.भौतिक रूप

 अभिदाता निर्धारित प्रारूप में पीओपी-एसपी को शिकायत प्रस्तुत कर सकता है जो इसे सीआरए केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) को अग्रेषित करेगा। अभिदाता को प्रमाणीकरण के साधन के रूप में अपने प्रान का उल्लेख करना होगा। पीओपी-एसपी के पास फॉर्म जमा करने पर उसे एक पावती रसीद मिलेगी। टोकन नंबर ग्राहक को ईमेल किया जाएगा (यदि ईमेल आईडी का उल्लेख किया गया है), अन्यथा उसे संबंधित पीओपी-एसपी को ईमेल किया जाएगा। अभिदाता पावती रसीद प्रस्तुत करने पर पीओपी-एसपी से टोकन नंबर प्राप्त कर सकता है।

3. यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है या शिकायत दर्ज करने के तीस दिनों के अंत तक मध्यस्थ द्वारा इसका समाधान नहीं किया गया है, तो वह शिकायत को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) तक पहुंचा सकता है। ) निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम से –

वेबसाइट: www.npstrust.org.in

पत्र: अभिदाता निम्नलिखित पते पर एनपीएस ट्रस्ट को लिखकर भी शिकायत दर्ज करा सकता है –

शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ)

एनपीएस ट्रस्ट, तीसरी मंजिल, बी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन,

कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय

नई दिल्ली – 110016

 4. शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें?

अभिदाता सीआरए वेबसाइट www.cra-nsdl.com  पर  या टोकन नंबर का उल्लेख करके कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं ।

5. लोकपाल विवरण:

वर्तमान में पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केवल एक लोकपाल है और लोकपाल का नाम  श्री अर्नब रॉय है।

पता: श्री अर्नब रॉय

सी / ओ पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण,

प्लॉट नंबर -14 / ए,

छत्रपति शिवाजी भवन,

क़ुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,

नई दिल्ली-110016.

ईमेल आईडी:   ombudsman@pfrda.org.in

लैंडलाइन नंबर: 011 – 26517507 एक्सटेंशन: 188।

6. शिकायत के निवारण से संबंधित मामलों में किसी भी सहायता या स्पष्टीकरण के लिए, ग्राहक प्राधिकरण के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

 शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण

बी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन,

कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय

नई दिल्ली – 110016।

दूरभाष नं – 011-26517501,011-26517503,011-26517097

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