क्राइम
ऑनलाइन ठगी में गंवाया पैसा आसानी से मिलेगा वापस, जानें क्या है सरकार का प्लान
ऑनलाइन ठगी (Online Fraud) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गलती से दुसरे के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने वाले मामलों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। अब ऐसे मामले में पैसा गंवाने वाले पीड़ितों को राहत मिलने वाली है। उन्हें आसानी से उनके पैसे वापस दिलाने के लिए मोदी सरकार (Modi government) तैयारियों में जुटी है। इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार किये जा रहे हैं।
ऑनलाइन ठगी में गंवाया पैसा मिलेगा वापस
सरकार द्वारा तय किये जा रहे दिशा-निर्देशों के बाद जांच एजेंसियों के लिए कार्रवाई करना और आसान हो जाएगा। जल्द ही वित्तीय संस्थान इनके प्रारूप की जानकारी शेयर करेंगे। इसके लिए हाल ही में वित्त मंत्रालय की समीक्षा बैठक भी हुई है। जिसमें वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और कई बैंकों के प्रतिनिधियों शामिल हुए थे। इस बैठक में ऑनलाइन धोखाधड़ी (online fraud)में गवाएं पैसे वापस पाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर चर्चा हुई।
क्या होगा फायदा?
आपको बता दें, ऑनलाइन ठगी (online fraud) में गवाएं पैसे को वापस पाने के लिए वर्तमान में कोई मानक संचालन प्रक्रिया (standard operating procedure) नहीं है। लेकिन अब इसके विकास के लिए कई बैंकों (Bank)के साथ मिलकर चर्चा हुई है। जिसका मकसद ऑनलाइन धोखाधड़ी (online fraud) में गवाएं पैसे को बैंक उनके ग्राहकों को आसानी से कम समय में वापस करने में मदद कर सके।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि बनाई जा रही एसओपी (SOP) के माध्यम से जांच एजेंसियों और बैंकों के बीच तालमेल और बेहतर हो जाएगा। कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो इसके बारे में तुरंत पता लग जाएगा। इसके साथ ही पैसा वापस भी पाया जा सकता है।
नोडल अधिकारियों की तैनाती
बैंकों को धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 24 घंटे नोडल अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
ऑनलाइन ठगी होने पर क्या करें?
– यदि आपके साथ भी ऑनलाइन ठगी होती है तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
– नेशनल साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।
– अगर आपके साथ फाइनेंशियल धोखाधड़ी हुआ है तो इस स्थिति में आप इस नंबर पर जरूरी जानकारी नाम, अकाउंट की जानकारी, कांटेक्ट, जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किये उसकी डिटेल्स देकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।