Wednesday, March 22, 2023
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Cyber Security नियमों में नहीं होगा कोई बदलाव, Tech कंपनियों को डाटा में सेंधमारी पर तुरंत देनी होगी रिपोर्ट

पिछले कुछ समय से चल रही उद्योगों की चिंता प्रस्ताव में साइबर सुरक्षा के नियमों किसी भी तरह के फेरबदल और ढिलाई से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में टेक कंपनियों का बोझ भी बढ़ गया है। टेक कंपनियों को किसी भी सेंधमारी की जानकारी रिपोर्ट तुरंत देनी होगी। इसके साथ ही कंपनियों को अपने ग्राहकों को आईपी एड्रेस से लेकर उनका डाटा 5 सालों तक सुरक्षित रखना पड़ेगा।

दरअसल, यह सब बातें सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उद्योगों के चिंता प्रस्ताव में कहीं। उन्होंने कहा कि उद्योगों की चिंता लाजमी है, लेकिन साइबर सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

डाटा में सेंधमारी के मामलों में क्लाउड से लेकर टेक्नोलॉजी कंपनी और सोशल मीडिया को किसी भी घटना पर तुरंत रिपोर्ट देनी होगी। उन्होंने कहा कि यह देखने और डाटा संभालने की जिम्मेदारी टेक कंपनियों की होगी की सेवाओं का इस्तेमाल कौन कर रहा है और कब कर रहा है। इतना ही नहीं मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि चिंता वाजिफ है, लेकिन कंपनियों की नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

बता दें कि CERT-In (इंडियन कंप्यूटर इमर्जेंसी रेस्पोंस टीम) ने पिछले माह यानि अप्रैल में एक निर्देश जारी किया था। इसमें किसी भी सेंधमारी की घटना की छह घंटे में जानकारी देने। साथ ही उससे जड़े डाटा को छह महीने तक रखने को कहा था। इसके साथ ही वीपीएन कंपनियों से लेकर अमेजन और दूसरे प्राइवेट नेटवर्क कंपनियों को अपने ग्राहकों का डाटा पांच सालों तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। हालांकि सरकार के इस आदेश से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने चिंता जताई थी कि इससे अनुपालन का बोझ बढ़ सकता है।

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