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How to Report Cyber Crime in India : ऐसे करें साइबर क्राइम की Online FIR

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देश का हर 5वां व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। रोजाना लाखों लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। ठगी की ये घटनाएं हर किसी के साथ हो रही हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर अनपढ़। दरअसल, आपकी जरा सी लापरवाही से साइबर क्रिमिनल ठगी को अंजाम दे देते हैं। इस तरह आपकी मेहनत की कमाई कुछ सेकेंड में ही आपके बैंक खाते से गायब हो जाती है। परेशानी तब और बढ़ जाती है जब आप साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए नजदीकी थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार साइबर क्राइम का मामला बताकर पुलिस आपको चक्कर कटवाने लगती है। इसलिए हम आपको साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के ऑनलाइन तरीके बताएंगे जिससे आप घर बैठे भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

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ऐसे करें Online शिकायत

सबसे पहले इंटरनेट पर cybercrime.gov.in वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट खुलने पर आपके सामने ऐसा विंडो दिखेगा।

इसमें आप देख रहे हैं कि Home के बाद Report Women/Child Related Crime और Report Other Cyber Crime का ऑप्शन है। इसलिए अगर साइबर क्राइम से पीड़ित कोई महिला या बच्चा है तो Report Women/Child Related Crime के ऑप्शन को क्लिक करेगा। इसे क्लिक करने के बाद Report  Anonymously  का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आप File A Complaint का बटन क्लिक करें और I Accept का बटन दबाएं। इसमें आपको महिला और बच्चों से संबंधित साइबर क्राइम की रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। लेकिन इसके लिए आपको User Id की जरूरत होगी। इसलिए आप खुद से पहले Login बना लें। ध्यान रहे जिस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन बनाएंगे उसी नंबर पर एक OTP भी आएगा। लॉगिन बनाने के बाद आप आसानी से अपना एरिया चुनकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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Cyber Crime की शिकायत कैसे दर्ज़ कराएं !

शिकायत पर हुई कार्रवाई को करें Track

वेबसाइट पर शिकायत करने के बाद आपको एक यूनीक नंबर मिलेगा। इस नंबर के आधार पर आप ये जान सकते हैं कि शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। इसी नंबर के जरिए आप आगे भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर रिपोर्ट एंड ट्रैक बटन पर क्लिक करना होगा। इस वेबसाइट पर आप अपनी पहचान को बिना उजागर किए भी शिकायत कर सकते हैं।

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ईमेल के जरिए भी करें शिकायत

अगर आप चाहते हैं कि आपकी शिकायत को गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाए..तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए आप भारत सरकार की तरफ से देश के सभी राज्यों में एक साइबर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। आप उनकी ईमेल आईडी पर ये शिकायत कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी आपको cybercrime.gov.in पर क्लिक करके Contact Us के बटन को दबाने पर पीडीएफ फाइल के रूप में मिल जाएगा। इस पीडीएफ फाइल में सभी राज्यों के नाम सहित नोडल अधिकारी के नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी।

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फोन करके साइबर क्राइम में ले सकते हैं हेल्प

भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से ही एक हेल्पलाइ नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर है 1930 & 155260

अगर यूपी में हैं तो UPCOP मोबाइल APP से करें शिकायत

अगर यूपी में रहने वाले हैं तो आप UP COP मोबाइल ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपने फोन नंबर से लॉगिन आईडी बनाएं। लॉगिन बनाने के बाद FIR पर क्लिक करें और फिर Register e-FIR पर जाएं। यहां क्लिक करने के बाद अपने नाम और अन्य डिटेल डालकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

UP में 112 या 1090 पर भी करें कॉल

अगर आप यूपी में रहते हैं और कहीं से आपको कोई मदद नहीं मिल रही है तो आप इन दो नंबरों पर फोन भी कर सकते हैं। दरअसल, इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल करके भी आप शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर की गई शिकायत बकायदा रजिस्टर में लिखी जाती है और उस पर कार्रवाई भी की जाती है। इसी तरह महिला या बच्चों से संबंधित कोई साइबर क्राइम हुआ है तो आप 1090 पर भी कॉल करके मदद ले सकते हैं। ये पूरी तरह से टोल फ्री है।

Tweet से भी ले सकते हैं मदद

साइबर क्राइम के मामले में आप ट्वीट करके भी शिकायत दे सकते हैं। यूपी के लोग यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल up Police और यूपी 112 के ट्विटर हैंडल call 112  पर भी ट्वीट करके शिकायत कर सकते हैं। यहां से भी आपकी शिकायत पर कार्रवाई की जा सकती है। साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता के लिए आप चाहें तो भारत सरकार की तरफ से जारी ट्विटर हैंडल cyber Dost पर क्लिक करके टिप्स भी ले सकते हैं।

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